NEET UG Counselling 2026 के लिए पात्रता कोई एक समान नियम नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि उम्मीदवार किस कोटा या संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के UG 2026 Information Bulletin में All India Quota (AIQ), Deemed Universities, AIIMS, JIPMER, Central Universities, NRI उम्मीदवारों, PwBD उम्मीदवारों और B.Sc. Nursing सीटों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
काउंसलिंग की पात्रता से पहले परीक्षा की पात्रता आवश्यक होती है। MCC बुलेटिन के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology और English (भले ही अतिरिक्त विषय के रूप में) का अध्ययन किया है, वे NEET-UG 2026 परीक्षा में शामिल होने और Eligibility Certificate प्राप्त करने के पात्र हैं, जैसा कि 22.11.2023 की सार्वजनिक सूचना में उल्लेखित है।
हालांकि, उम्मीदवार की पात्रता तभी मान्य होगी जब वह आवश्यक विषयों के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NTA के NEET UG 2026 Information Bulletin में दिए गए विस्तृत पात्रता नियमों को भी अवश्य जांच लें।
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उम्मीदवार का NEET UG में क्वालिफाई होना अनिवार्य है।
AIQ सीटों के लिए किसी भी राज्य का डोमिसाइल आवश्यक नहीं है।
पात्रता National Medical Commission (NMC) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
AIQ के अंतर्गत डोमिसाइल-फ्री (Open) सीटों में निम्न शामिल हैं:
राज्यों की 15% AIQ MBBS/BDS सीटें
BHU की 100% Open सीटें
AIIMS की 100% Open सीटें
JIPMER Open सीटें
AMU Open सीटें
DU/IP University संस्थानों की 15% AIQ सीटें
Jamia Faculty of Dentistry की Open सीटें
ESIC की 15% AIQ सीटें
उम्मीदवार का NEET UG क्वालिफाई होना आवश्यक है।
Deemed University की सीटें डोमिसाइल-फ्री होती हैं।
AIQ के विपरीत, Deemed Universities में SC/ST/OBC/PwD/EWS आरक्षण लागू नहीं होता।
कुछ संस्थानों में Jain Minority या Muslim Minority उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें हो सकती हैं। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित संस्थान की पात्रता अवश्य जांचनी चाहिए।
Supreme Court के Consortium of Deemed Universities in Karnataka मामले के निर्देशानुसार Deemed Universities की 15% सीटें NRI उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
उम्मीदवार का NEET UG क्वालिफाई होना आवश्यक है।
AIIMS की सीटें डोमिसाइल-फ्री हैं।
MCC की पात्रता शर्तों के अतिरिक्त उम्मीदवारों को AIIMS द्वारा निर्धारित पात्रता नियमों का भी पालन करना होगा।
AIIMS में Foreign National Seat Category अलग से उपलब्ध है, जिसके लिए केवल OCI/PIO/Foreign National उम्मीदवार ही पात्र हैं। इन सीटों की फीस AIIMS प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है।
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उम्मीदवार का NEET UG क्वालिफाई होना आवश्यक है।
JIPMER की Open सीटें डोमिसाइल-फ्री हैं।
JIPMER की Internal/State Quota सीटों के लिए पात्रता एवं डोमिसाइल नियम JIPMER और Directorate of Medical Education (DME), Puducherry द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
MCC इन सीटों के डोमिसाइल निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाता। किसी भी विवाद की स्थिति में उम्मीदवार को सीधे राज्य प्राधिकरण से संपर्क करना होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय में दो प्रकार का कोटा लागू होता है:
15% AIQ सीटें
डोमिसाइल-फ्री हैं और ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आती हैं।
85% स्टेट कोटा सीटें
केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 11 और 12 NCT of Delhi के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय (CBSE, ICSE या Jamia Millia Islamia बोर्ड) से उत्तीर्ण की हो।
यह पात्रता नियम DU द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, MCC द्वारा नहीं।
इसके अतिरिक्त, Children/Widows (CW) of Armed Forces Personnel के लिए अलग आरक्षण केवल State Quota सीटों पर उपलब्ध है, जो DU के अपने नियमों के अनुसार लागू होगा।
इन संस्थानों में भी DU की तरह दो प्रकार की सीटें होती हैं:
15% AIQ: डोमिसाइल-फ्री।
85% State Quota: केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 11 एवं 12 NCT of Delhi के विद्यालय से उत्तीर्ण की हो।
Jamia अपनी अलग पात्रता और आरक्षण नीति का पालन करता है। यहां General, PwD, Muslim, Muslim Women, Muslim OBC, Muslim ST और Jamia Internal श्रेणियों के अनुसार सीट मैट्रिक्स निर्धारित है।
"Internal" उम्मीदवार वही माने जाएंगे जिन्होंने Jamia के विद्यालयों से नियमित छात्र (Regular Student) के रूप में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। Private या Distance Mode से पढ़ने वाले उम्मीदवार Internal श्रेणी के लिए पात्र नहीं होंगे।
सटीक पात्रता नियमों के लिए उम्मीदवारों को Jamia का Information Bulletin देखना चाहिए क्योंकि MCC इन नियमों का निर्धारण नहीं करता।
नीचे दी गई तालिका में AMU, BHU, AFMC, ESIC IP Quota और Central Institutes की B.Sc. Nursing सहित विभिन्न संस्थानों एवं कोटा के लिए NEET Counselling 2026 की पात्रता शर्तों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
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संस्थान/कोटा |
पात्रता |
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) – Open Seats |
केवल 5% PwD Horizontal Reservation लागू होगा। अन्य कोई आरक्षण लागू नहीं है। |
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AMU Internal Quota |
केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने AMU से नियमित छात्र के रूप में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो और यह परीक्षा प्रवेश वर्ष से तीन शैक्षणिक वर्षों से अधिक पुरानी न हो। पात्रता का सत्यापन AMU स्वयं करता है। |
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बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) |
उम्मीदवार का NEET UG क्वालिफाई होना आवश्यक है। BHU के मेडिकल एवं डेंटल संस्थानों (IMS एवं IDS) की सभी सीटें 100% डोमिसाइल-फ्री हैं और पूरे भारत के NEET-UG क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए खुली हैं। |
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BHU B.Sc. Nursing |
न्यूनतम आयु 17 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष (31 दिसंबर 2026 तक)। सीटों में 80% महिला एवं 20% पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षण है। साथ ही Foreign National उम्मीदवारों के लिए 5 Supernumerary सीटें आरक्षित हैं। |
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AFMC (Armed Forces Medical College) |
उम्मीदवार को पहले MCC पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पात्रता जांच, मेडिकल फिटनेस और सीट आवंटन AFMC अपने नियमों के अनुसार करेगा। MCC केवल पंजीकरण की प्रक्रिया संभालता है। |
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ESIC Insured Persons (IP) Quota |
उम्मीदवार के पास ESIC द्वारा जारी Ward of Insured Persons Certificate होना चाहिए तथा NEET UG क्वालिफाई होना आवश्यक है। यह डोमिसाइल-फ्री कोटा है। |
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B.Sc. Nursing (Central Institutes) |
उम्मीदवार का NEET-UG क्वालिफाई होना अनिवार्य है। पात्रता एवं दिव्यांगता संबंधी नियम भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के अनुसार होंगे। कुछ केंद्रीय संस्थानों में Children/Widows (CW) of Armed Forces Personnel के लिए आरक्षण हो सकता है। संस्थान-विशिष्ट पात्रता संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर देखनी चाहिए। |
AIQ, AIIMS, ESIC IP Quota, Central Universities/Institutes, BHU, JIPMER और B.Sc. Nursing सीटों पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।
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श्रेणी |
आरक्षण |
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SC |
15% |
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ST |
7.5% |
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OBC (Non-Creamy Layer, Central List) |
27% |
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EWS |
10% |
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PwD (Horizontal) |
5% |
ध्यान दें: Deemed Universities में SC/ST/OBC/PwD/EWS आरक्षण लागू नहीं होता।
NRI सीटों की पात्रता Supreme Court के Anshul Tomar vs. State of M.P. (2008) निर्णय के अनुसार निर्धारित की जाती है। उम्मीदवार निम्न स्थितियों में NRI पात्र माने जा सकते हैं:
यदि माता या पिता NRI हैं और विदेश में निवास करते हैं।
यदि वास्तविक भाई या बहन (First-degree Relative) NRI हैं और विदेश में रहते हैं।
यदि उम्मीदवार के कानूनी अभिभावक (Legal Guardian) के रूप में Court द्वारा मान्य निकट संबंधी (जैसे वास्तविक चाचा/चाची, दादा-दादी या प्रथम श्रेणी के चचेरे भाई-बहन) ने अभिभावक की भूमिका निभाई हो तथा उसका शपथपत्र और दस्तावेज उपलब्ध हों।
Guardian Sponsored मामलों में MCC वास्तविक अभिभावक संबंध का कानूनी प्रमाण मांगता है।
MCC ने NRI से संबंधित चार श्रेणियां निर्धारित की हैं:
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श्रेणी |
विवरण |
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श्रेणी I |
NRI उम्मीदवार / NRI माता-पिता / वास्तविक भाई या बहन (Real Sibling) |
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श्रेणी II |
Indian-to-NRI Conversion (कानूनी अभिभावक के प्रायोजन के आधार पर) |
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श्रेणी III |
OCI (Overseas Citizen of India) उम्मीदवार |
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श्रेणी IV |
विदेशी नागरिक (Foreign National) उम्मीदवार |
NMC द्वारा 21.07.2026 को जारी Guidelines on Assessment of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) for Admission to the MBBS Course, 2026 के अनुसार:
अब पात्रता केवल UDID कार्ड पर दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर निर्धारित नहीं होगी।
उम्मीदवार की आवश्यक मेडिकल शिक्षा संबंधी क्षमताओं (Essential Competencies) का Functional Assessment किया जाएगा।
उम्मीदवारों को NEET UG 2026 Scorecard, Valid UDID Card और निर्धारित Self-Certified Affidavit के साथ देशभर के 33 निर्धारित Medical Assessment Boards में उपस्थित होना होगा।
केवल Eligibility Certificate प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को PwD श्रेणी की सीटों का विकल्प दिखाई देगा।
यह Eligibility Certificate केवल संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा।
फर्जी UDID कार्ड या झूठे शपथपत्र की स्थिति में सीट रद्द कर दी जाएगी तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन जमा करते ही उम्मीदवार को पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया स्वीकार मानी जाएगी।
उम्मीदवार केवल एक बार ही NEET-UG Counselling Registration Form भर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवार को सीट आवंटन प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
MCC किसी भी कॉलेज की फीस, स्टाइपेंड, बॉन्ड या सेवा शर्तों की पात्रता की पुष्टि नहीं करता। उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान से स्वयं जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
आवेदन जमा होने के बाद MCC उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी या अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नहीं करता। सभी जानकारी NTA पंजीकरण के अनुसार मानी जाती है।
केवल काउंसलिंग में पंजीकरण करने से सीट का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अंतिम प्रवेश उम्मीदवार की मेरिट, पात्रता और संबंधित विश्वविद्यालय, NMC तथा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।