CG TGT Recruitment 2026 का notification जारी हो चुका है। शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। CG TGT Eligibility 2026 में संबंधित पद के अनुसार स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं, कुछ पदों के लिए TET उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। इस लेख में CG TGT 2026 की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आयु में छूट, विषयवार योग्यता और निरर्हता से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है।
CG TGT Recruitment 2026 के लिए अभ्यर्थी के पास शिक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। दिए गए भर्ती नियमों के अनुसार निम्न में से निर्धारित योग्यता होनी चाहिए:
स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा।
या
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा (B.Ed.) में एक वर्षीय स्नातक।
या
कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा (B.Ed.) में एक वर्षीय स्नातक, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
या
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा तथा चार वर्षीय B.A.Ed./B.Sc.Ed. या B.El.Ed.
या
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा B.Ed. (विशेष शिक्षा) में एक वर्षीय स्नातक।
इसके साथ, निर्धारित पदों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
सभी शैक्षणिक योग्यताएं NCTE द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार मान्य की जाएंगी।
CG TGT Eligibility 2026 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2026 तक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
सामान्य रूप से अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अभ्यर्थी ने 1 जनवरी 2026 तक 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
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आयु सीमा |
विवरण |
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न्यूनतम आयु |
21 वर्ष |
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अधिकतम आयु |
35 वर्ष |
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आयु की गणना |
1 जनवरी 2026 |
इसके अलावा, विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।
CG TGT Recruitment 2026 में कुछ वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय है।
अस्थायी रूप से पद पर कार्य कर रहे और किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शर्तों के अधीन यह छूट दी जा सकती है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी दी जा सकती है।
छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियमों के अनुसार उनकी पूर्व की अस्थायी सेवा अवधि को आयु में समायोजित करने का प्रावधान है। यह लाभ अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक दिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद प्राप्त आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पूर्व की रक्षा सेवा अवधि को आयु से कम करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इसके बाद प्राप्त आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय है।
स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नॉन-कमीशंड अधिकारियों को उनकी नगर सेना सेवा अवधि के लिए अधिकतम 8 वर्ष की सीमा तक छूट दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट मिलने के बाद भी शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
CG TGT भर्ती में विषय के अनुसार स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का होना आवश्यक है। विषयवार योग्यता इस प्रकार है:
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विषय |
स्नातक स्तर पर आवश्यक योग्यता |
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हिन्दी |
हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो |
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संस्कृत |
संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो या B.A. (क्लासिक्स) |
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अंग्रेजी |
अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो |
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गणित |
गणित के साथ भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय |
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सामाजिक विज्ञान |
इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य |
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कृषि |
संबंधित कृषि विषय |
इसलिए आवेदन करने से पहले आपको यह जांच लेना चाहिए कि स्नातक स्तर पर आपके पास संबंधित विषय आवश्यक रूप से मौजूद है या नहीं।
कृषि शिक्षक के पद के लिए विशेष पात्रता शर्त निर्धारित की गई है। कृषि शिक्षक की पदस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है। इसलिए इस पद के लिए B.Ed. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
हालांकि, कृषि शिक्षक के पद के लिए TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है।
इसलिए कृषि शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी कृषि विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ B.Ed. की शर्त को भी पूरा करना होगा।
CG TGT Recruitment 2026 में निर्धारित पात्रता पूरी करने के साथ अभ्यर्थी को भर्ती नियमों में दी गई निरर्हता की शर्तों को भी पूरा करना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी माध्यम से अनुचित समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किए जाने पर उसे चयन से निरर्हित किया जा सकता है।
ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, सामान्य रूप से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा छूट दी जा सकती है।
अभ्यर्थी को निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
यदि नियुक्ति प्राधिकारी को जांच के बाद लगता है कि अभ्यर्थी संबंधित सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध में दोषसिद्ध अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
यदि महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, तो नियुक्ति का मामला उस आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय तक लंबित रखा जा सकता है।
विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह करने वाला अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अन्य निरर्हताएं भी लागू होंगी।
चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन और पुलिस प्रमाणीकरण किया जाएगा।
अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, तो उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि अभ्यर्थी ने गलत जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति है, तो उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। चयन या नियुक्ति के बाद भी ऐसी जानकारी सामने आने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।